बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ 61 लाख 12 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना स्टेशन के सीवरेज पानी के कारण हराही और दिग्घी तालाबों में हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के लिए लगाया गया है। बोर्ड ने जुर्माना राशि को 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है।
बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पटना ने इस जुर्माने की घोषणा की। यह कार्रवाई स्टेशन के सीवरेज पानी से हराही और दिग्घी तालाबों में हो रहे प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान के कारण की गई। 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के लिए बोर्ड ने लीगल नोटिस भी भेजा है।
इस मामले में, न्यायालय ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दरभंगा रेलवे स्टेशन के सीवरेज पानी से होने वाले नुकसान का आंकलन करने का आदेश दिया था। 1 अगस्त 2024 को दिए गए इस आदेश के बाद, बोर्ड ने पर्यावरणीय नुकसान का मूल्यांकन किया और 19 सितंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद, जुर्माने की राशि तय की गई और समस्तीपुर रेलवे के डीआरएम से अनापत्ति पत्र मांगा गया। जब रेलवे से कोई जवाब नहीं आया, तो बोर्ड ने 20 जनवरी 2025 को जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस भेजा।
दरभंगा के तीन प्रमुख तालाबों पर अतिक्रमण और गंदे पानी का गिरना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। न्यायालय ने 8 दिसंबर 2022 को इस मामले में एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें दरभंगा के डीएम, नगर आयुक्त, समस्तीपुर डीआरएम, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह समिति ने 21 जनवरी 2023 को इन तालाबों का निरीक्षण किया और पाया कि इन पर अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्र से घरेलू और होटल के सीवरेज पानी के साथ-साथ रेलवे स्टेशन का गंदा पानी भी इन तालाबों में गिर रहा है।
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